PAN के बराबर होगा E-PAN
आयकर विभाग के मुताबिक, नए ई-पैन कार्ड को भी पुराने पैन कार्ड के बराबर ही मान्य माना जाएगा, लेकिन हर कोई ई-पैन बनवाने के लिए आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. तो ऐसी स्थिति में आपको ई-पैन कार्ड बनवाने से पहले कई बातों का ध्यान रखना होगा.
दो पैन कार्ड पर 10 हजार जुर्माना
इसके अलावा जिन लोगों के पास पहले से पैन कार्ड है वह ई-पैन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं. अगर आवेदन कर नया पैन कार्ड बनवा लिया और आपके पास दो पैन कार्ड पकड़े जाते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 272 बी (1) के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
वैलिड आधार कार्ड होना जरूरी
इसके अलावा आवेदन के लिए आपके पास वैलिड आधार होना जरूरी है. इनकम टैक्स विभाग की ओर सभी पहचान संबंधी विवरण प्राप्त करने और ई-केवाईसी पूरा करने के लिए जानकारियां मांगी जाती हैं. ई-पैन के लिए आवेदन के दौरान किसी भी तरह का फॉर्म ना तो भरने की जरूरत है और ना ही डॉक्यूमेंट जमा करने की.
इस तरह की होनी चाहिए DOB
अगर आप ई-पैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जन्मतिथि आधार कार्ड डाटा बेस में DD-MM-YY के रूप में है या नहीं. अगर आपकी इस रूप में नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं. कुछ पुराने आधार कार्ड में केवल जन्म का साल होता है. अगर आपके साथ ऐसा है तो आप UIDAI की साइट से इसको अपडेट करा सकते हैं.
18 साल से अधिक उम्र होना जरूरी
इसके अलावा ई-पैन के आवेदन की सुविधा के लिए जरूरी है कि आवेदन कर्ता की उम्र 18 साल से ज्यादा हो. इसके अलावा यह सुविधा केवल व्यक्तियों और कंपनियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और साझेदारी कंपनियों आदि के लिए ही उपलब्ध है.
इन कामों के लिए जरूरी है पैन कार्ड
अगर आप एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैन की जरूरत होगी. बिजनेस संस्थान जिसका टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है, उसका पैन जरूरी होता है. हालांकि अब बिजनेस शुरू करने पर ही इसकी जरूरत होने लगी है. अगर आप कार, बाइक या कोई भी वाहन खरीद रहे हैं तो पैन की जरूरत पड़ती है. 10 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति बेचने पर पैन देना जरूरी है. साथ ही 2 लाख से ज्यादा कीमत की किसी सामान और सेवा के लिए पैन जरूरी है. इसके अलावा और भी कई चीजों के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है.